उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयोँ मेँ 15000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों की आयु सीमा का निर्धारण प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात 1 जुलाई 2014 तक किया जाना निश्चित किया गया था। जिसको लेकर बी.टी.सी 2012 बैच के अभ्यर्थियों कॉफी आक्रोश देखने को मिला उनके अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक सेवा नियमावली 1981 मेँ लिखा है कि जिस वर्ष भर्ती शुरु होगी उसके अगले वर्ष 1 जुलाई से आयु 21 से कम 40 से ज्यादा नहीँ होनी चाहिए। बी.टी.सी 2012 के लगभग डेढ़ सौ अभ्यर्थियोँ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट मेँ याचिका दायर की थी जिसके फलस्वरुप सहायक अध्यापको के 15000 पदो पर भर्ती के लिए आयु की गणना अब 2015 जुलाई तक होगी।
हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति मेँ आयु सीमा के निर्धारण को गलत कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आयु सीमा का निर्धारण विज्ञापन जारी करने के बाद करने वाले वर्ष के आगे के वर्ष तक होना चाहिए। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने बेसिक शिक्षा परिषद को पूर्व मेँ जारी विज्ञापन का खंडन प्रकाशित कर आयु सीमा की नई तिथि के साथ विज्ञापन जारी करने का आदेश सुनाया है।
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