15000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया मेँ आयु सीमा का निर्धारण बी.टी.सी प्रशिक्षण की बाद 1 जुलाई 2014 तक किया गया है। बीटीसी 2012 प्रशिक्षुओं का कहना है कि यह आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2015 तक किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ अभ्यार्थियो ने हाईकोर्ट मेँ याचिका दायर की थी। इस याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश मेँ प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया मेँ आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित करने की मांग की गई थी। इस याचिका के अनुसार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयो मेँ शिक्षको की भर्ती की उमर 21 वर्ष होनी चाहिए इस याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्तमान मेँ प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षको की भर्ती की आयु 18-40 वर्ष है जो गलत है इसे बढ़ाकर 21-40 वर्ष किया जाना चाहिए। दायर जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है कोर्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया मेँ आयु सीमा निर्धारण का अधिकार सरकार एवम नियोक्ता को है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने देवरिया के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर की जनहित याचिका पर दिया है।
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15000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया मेँ आयु सीमा निर्धारण की याचिका इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा ख़ारिज
Posted by UP Basic
Posted on 04:05
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